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Wednesday, December 7, 2022

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नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन करावास

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मंडला - माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी वीरेन्द्र पिता सुनुआलाल यादव उम्र 25 वर्ष निवासी भड़िया थाना बम्हनी जिला मण्डला को धारा- 366 भादवि. में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/-रू के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 3000/- से दण्डित किया गया है।

प्रकरण के संबंध मे बताया गया है

दिनांक -31.03.2018 को अभियोक्त्री के बहिन के पति ने थाना बम्हनी में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी साली अभियोक्त्री उसके घर मेहमानी में आयी थी, जिसे दिनांक -29.03.2018 को उसकी पत्नि ने बस स्टैण्ड तक आकर बम्हनी जाने के लिए नवीन ट्रांसपोर्ट की बस में बैठाल दी थी, जो अपने घर ग्राम नही पहुंची उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बम्हनी में अपराध पंजीबद्ध कर घटना स्थल थाना बैहर जिला बालाघाट को होने से असल अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाना बैहर भेजा गया, जहां अपराध क्रं. 54/18 अंतर्गत धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध किया तथा अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर अभियोक्त्री द्वारा बताया गया कि 2017 में उसकी और अभियुक्त की जान-पहचान होने से उन दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया तथी उसने उसे एक मोबाईल गिफ्ट किया और बातचीत होने लगी 15 मार्च 2018 को बडी बहन की तबियत ठीक न होने से देखरेख के लिए बडी बहन के घर आई थी। दिनांक - 29.03.2018 को वह सुबह करीबन 1030 बजे घर जाने के लिए निकली तो उसे अभियुक्त वीरेन्द्र यादव का फोन आया कि जरूरी बात करना है चिरईडोगरी मे ंउतर जाना, जिस पर वह बैहर से बस में चिरईडोगरी पहुंची और वही बस स्टेण्ड में उतर गयी, जहां उसे अभियुक्त मिला और उसने उसे शादी करने का कहकर अपने साथ हैदाराबाद ले जाकर एक कमरा लिया वही पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र तैयार कर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपीगणों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।


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