मंडला - माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
मण्डला द्वारा आरोपी सतीश पिता हेमूलाल भोरिया उम्र 28 वर्ष निवासी खैरमाई मोहल्ला
जामगांव थाना नैनपुर जिला मण्डला को धारा- 452 भादवि. में 01 वर्ष के कठोर कारावास
एवं 500/- रू के अर्थदण्ड, धारा 8 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/-रू के अर्थदण्ड
एवं धारा 3(प)(ू)(प) एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- से
दण्डित किया गया है।
प्रकरण के संबंध मे बताया गया है
दिनांक -23.03.2019 को
अभियोक्त्री के द्वारा थाना नैनपुर में इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेख करायी कि
दिनांक -22.03.2019 को दोपहर 12ः00 बजे वह अपने घर के आंगन के बाथरूम में नहाने जा
रही थी, उसी समय अभियुक्त सतीश भोरिया आया और गुलाल
लगाने के बहाने उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से उसके शारीर में हाथ लगाकर गन्दी हरकत
करने लगा, वह जोर से चिल्लाई तो उसकी मां एवं उसकी बड़ी बहन
आ गए, तो अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया अभियोक्त्री के
उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना
में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के
समक्ष पेश किया गया था। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत
साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी को उक्त
दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक
अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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