निवास/मण्डला - मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर
सत्र न्यायालय निवास ने भाई और नानी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की
सजा सुनाई है। थाना टिकरिया के अपराध क्रमांक 43/2020 पर
संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 46/2020 के आरोपी सोमनाथ मरावी
द्वारा दिनांक 15.04.2020 को अपने बड़े भाई और नानी को
सब्बलनुमा राड से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह
निर्णय दिया।
मामला इस प्रकार हैं...
दिनांक 15.04.2020
को आरोपी सोमनाथ अपने घर में सुबह 08.00 बजे
टार्च जला रहा था। इसका बड़ा भाई फग्गनसिंह मरावी नहाने जा रहा था, घर के आंगन में निकलकर उसने सोमनाथ को कहा कि दिन हो गया है टार्च मत जलाओ
इसी बात पर सोमनाथ उसी कमरे से सब्बलनुमा लोहे की रॉड उठाकर अपने बड़े भाई के सिर
में पीछे की तरफ मार दिया, बीच-बचाव करने आई उसकी नानी
सरस्वती बाई को भी सोमनाथ ने सिर पर मार दिया जिससे दोनों वहीं जमीन पर गिर गये।
मृतक की पत्नि अपनी 6 माह की बच्ची को लेकर वहां से भाग गई।
फिर गांव के लोगों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी व 108
में फोन करके एम्बूलेंस बुलाई भाई फग्गन सिंह एवं नानी सरस्वती बाई
को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। विवेचना उपरांत
चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई
साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा
302 भादंवि में अजीवन कारावास (दोनों हत्याओं के लिए
पृथक-पृथक) एवं कुल 10000.00 रू० अर्थदंड (प्रत्येक में 5000-5000) से दंडित किया गया। मामला जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित
किया गया था। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
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