मंडला - माननीय
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी योगेन्द्र उर्फ
मुन्ना श्रीवास पिता सुरेश श्रीवास उम्र 48 वर्ष निवासी आस्तिक चैकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर जिला
मण्डला को धारा - 354,452 भादवि. एवं 09(एम)/10 पाॅक्सो एक्ट
में 05 वर्ष के कठोर
कारावास एवं 1500/-रू. के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया है।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है
दिनांक 28.07.2020 को अभियोक्त्री उम्र 11 साल के द्वारा थाना महाराजपुर में इस आशय की रिपोर्ट
लेखबद्ध करायी गयी कि दिनांक 24.07.2020 को घर में वह अकेली टी.व्ही देख रही थी तभी दोपहर करीब 02:00 बजे अभियुक्त
योगेन्द्र उर्फ मुन्ना श्रीवास उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और पीछे से पकड़कर
बुरी नियत से दोनों हाथों से उसके सीने दबाने लगा तब अभियोक्त्री ने झटक कर खुद को
छुड़ाया और स्टेण्ड में रखा चाकू लेकर आई और अभियुक्त को डराया तब अभियुक्त भाग गया
उसके बाद दिनांक 26.07.2020 को अभियुक्त ने
ऐसी ही हरकत अभियोक्त्री के बडे पिता की लड़की के साथ भी किया तब उसने और
अभियोक्त्री ने घटना की बात मम्मी और बड़ी मम्मी को बताई उक्त रिपोर्ट के आधार पर
थाना महाराजपुर में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार
कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष
की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत
होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी को
उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला
लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
No comments:
Post a Comment