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Tuesday, November 29, 2022

नाबालिक के घर में घुसकर बलात्संग करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

 

मंडला - माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी सोनू उर्फ राकेष लोधी पिता दुर्गाप्रसाद उम्र 33 वर्ष निवासी कम्पोस कालौनी बड़ी खैरी मण्डला जिला मण्डला धारा- 450 भादवि. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/-रू का अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि. में 06 माह का कठोर कारावास, धारा 4(2) पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/-रू का अर्थदण्ड एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 3000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण के संबंध मे बताया गया है कि-

दिनांक-30.11.2019 को अभियोक्त्री ने थाना मण्डला में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 10ः00 बजे जब वह अपने घर में अकेली थी तब मोहल्ले का सोनू लोधी चुपचाप घर पर घुस आया और दरवाजा बंद कर लिया तथा जान से मारने की धमकी दिया फिर सोनू ने अभियोक्त्री को खींचकर किंचन में ले गया और उसके कपडे उतारने लगा और किंचन में रखी फुंकनी से अभियोक्त्री के सिर में मारा और अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, अभियोक्त्री के नानी की चिल्लाने की आवाज आई तो सोनू लोधी अपना पेंट पहनकर किंचन में छुप गया था जब नानी घर के दरवाजे को हाथ डालकर खोलकर अंदर आई तो सोनू दौड लगाकर निकलकर भाग गया था अभियोक्त्री के रिपोर्ट पर थाना मण्डला में अपराध क्रं.-482/19 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विषेष न्यायालय में पेष किया गया। 

जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

 

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