मंडला - मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास के सत्र प्रकरण क्रमांक 116 / 2016 के आरोपियों दर्शनसिंह पिता मूरा सिंह उम्र 38 वर्ष एवं दिनेश पिता स्व रतन सिंह 35 वर्ष निवासी खूसर थाना बीजाडांडी जिला मण्डला को गांव के ही घनश्याम बरकड़े को लकड़ी से पीटकर मारने और इलाज के दौरान आहत की मृत्यु हो जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अरोपियों को अजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया।
मामला इस प्रकार है कि -
दिनांक 26.06.2016 को प्रार्थी पंचमसिंह निवासी ग्राम
खूसर थाना बीजाडांडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसके बड़े भाई इंदरसिंह ने उसे बताया
है कि दिनांक 26.06.16 को इनके भाई घनश्याम बरकडे को करीबर 3:30
बजे दिन में गांव के ही रतनसिंह गौड़ एवं उसे साधियों ने लकड़ी से
मारपीट किया है, यह जाकर देखा तो घनश्याम रोड़ में पड़ा था
सिर से खून बह रहा था। घायल अवस्था में आहत को 108 एम्बूलेंस
की मदद से अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। आहत की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे
मेडिकल जबलपुर रिफर किया गया, जिससे सिर में चोट आने के कारण
उसकी मृत्यु दिनांक 27.06. 16 को हुई। मामले में विवेचना के
दौरान धारा 302, 307 भादवि का इजाफा किया गया। विवेचना उपरात
चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर
विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने दोनों आरोपियों
दर्शन पिता भूरासिंह एवं दिनेश पिता स्व. रतनसिंह को धारा 302 भादंवि में अजीवन कारावास एवं 5000-5000 रू0 अर्थदंड से दंडित किया गया। गामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
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