मंडला - माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
मण्डला द्वारा आरोपी चरनसिंह भारतीया उर्फ चरनू पिता जेठूलाल उम्र 25 वर्ष निवासी
ग्राम खरपरिया थाना बिछिया जिला मण्डला, रामलाल उर्फ तरचू भारतीया पिता समारू उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खरपरिया थाना बिछिया जिला
मण्डला एवं रामरतन भारतीया पिता समारू भारतीया उम्र 34 वर्ष निवासी
ग्राम खरपरिया थाना बिछिया मण्डला को धारा- 307/34 भादवि. में 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500/- रू के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया है।
प्रकरण के संबंध मे बताया गया है कि -
दिनांक 29.10.2019 को आहत माहूलाल के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट
दर्ज कराई गई कि वह ग्राम खरपरिया में रहता है, दिनांक-28.10.2019 को रात लगभग 07ः00 बजे वह चरनू उर्फ चर सिंह बैगा के घर के सामने
जाकर बोला कि उसके जानवरों ने खेत की धान फसल एवं राई को चर लिया है जानवरों को
बांधकर रखे उक्त बात पर से चरनू बैगा, रामरतन बैगा तथा तरचू उर्फ रामलाल बैगा तीनों घर
से बाहर आयें और उसे मां-बहन की गालियाॅ देते हुयें बोले कि वह कौन होता है जानवर
चराने से रोकने वाला आज इसे जान से खत्म कर देगें इसके बाद चरनू एवं रामरतन ने
कुल्हाडी से उसे सिर में पीछे तरफ मारा, तरचू उर्फ रामलाल बैगा ने लाठी से उसकी पीठ हाथ
पैर में मारा तीनों ने जान से खत्म करने की नियत से कुल्हाड़ी से सिर में मारा
जिससे वह बेहोष हो गया था आहत का ईलाज बिछिया अस्पताल में प्रारंभ हुआ वही पर
अभियुक्तगणों के विरूद्ध देहांती नालसी दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग
पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन
कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपीगणों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण
में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चैरसिया के द्वारा की गई है।
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