जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने खोला न्याय का द्वार - newswitnessindia

Breaking

Your Ad Here

Saturday, August 28, 2021

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने खोला न्याय का द्वार

मण्डला - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब प्रत्येक शनिवार जनउपयोगी लोक अदालत में होगा हर समस्या का निराकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने विभिन्न समस्याओं से परेशान लोगों के लिए न्याय का द्वार खोला है प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश, सचिव श्रीमती डॉ० प्रीति श्रीवास्तव ने जिले के आमजनों से अपील की है कि जनसेवा और उन्हें उचित न्याय प्रदान करने जनउपयोगी लोक अदालत का प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर मण्डला में आयोजित की जाती है जहां हर वह व्यक्ति जो समस्याओं को लेकर परेशान है, न्याय के लिए लोक अदालत में आ सकता है। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर मण्डला में आयोजित जनउपयोगी लोक अदालत में हर शनिवार को जिले के लोग सड़कों पर जल जमाव, नालियों की समस्या, अवैध निर्माण, सड़कों के किनारे कचरा डिब्बा स्थापित नहीं किये जाने की समस्या, लोक स्थानों में किसी व्यक्ति, कंपनी द्वारा कचरा फेके जाने, सामान्य स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, कीड़ों को मारने या भगाने के लिए रसायन का छिड़काव नहीं करने, विद्युत या जल कनेक्शन में देरी या अनुपलब्धता, असुरक्षित या खतरनाक बड़े हुए पेड़ों, झाड़ियों, विद्युत, जल कनेक्शन को अवैधनिक तरीके से काटे जाने, अनियमित आपूर्ति संबंधी परेशानी, कनेक्शन हस्तांतरण में देरी, दूषित पेयजल, मीटर वाचक द्वारा विद्युत यूनिट का गलत वाचन किये जाने, स्ट्रीट लाईट के संबंध में, टेलिफोन, इंटरनेट सेवा में कमी, डाक विभाग, कोरियर सेवा द्वारा गलत पते विलंब से डाक प्रेषित किये जाने, फोन इंटरनेट कनेक्शन हेतु आवेदन दिये जाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिये जाने, वायु, सड़क, जल मार्ग से यात्रियों अथवा माल परिवहन सेवा, अंतिम समय पर वैद्य टिकट और उचित चेकइन वाले यात्रियों का अत्यधिक बुकिंग या अज्ञात कारणों से बोर्डिग से वंचित किये जाने, सड़क के अवरोध, सड़कों एवं जल निकासी की खराब सफाई से बीमा कपनियों द्वारा दावे के निपटारे में विलंब आदि इन समस्याओं के शीघ्र एवं निःशुल्क निराकरण के लिए जन उपयोगी लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर मण्डला में आवेदन कर समस्याओं का वैधानिक निराकरण करा सकते हैं। जनउपयोगी लोक अदालत में जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती डॉ0 प्रीति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर सुनवाई की गई।


No comments:

Post a Comment