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Saturday, August 28, 2021

नौकरी का झांसा देकर छल करना पडा महंगा हुई 3 वर्ष की जेल

 

मण्डला - माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा आरोपीयां इन्द्रजीत उर्फ स्वाति कोहली आयु 50 वर्ष निवासी संत निरंकारी भवन के पास मण्डला जिला मण्डला को दोषी पाते हुये भा.द.वि. की धारा 420 के अपराध का दोषी पाते हुये तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/-रू. का अर्थदण्ड दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी मण्डला द्वारा बताया गया कि, फरियादी आनंद गोसाई द्वारा थाना मण्डला में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि, आरोपीयां इन्द्रजीत उर्फ स्वाति कोहली जो उसकी जान पहचान है। एक दिन उसके मोहल्ले में महिला मोर्चा की मीटिंग लेने के लिए आयी थी, उस मीटिंग में फरियादी भी उपस्थित थे, तभी आरोपीयां इन्द्रजीत उर्फ स्वाति कोहली ने फरियादी से बोली कि, नगरपालिका के सीएमओ से उसकी अच्छी बनती है तथा वह उसकी नौकरी नगरपालिका मण्डला में चपरासी के पद पर लगवा देगी, जिसके लिए उसको 70-80 हजार रूपये देना पडेगा। फरियादी के पास पैसे न होने पर आरोपीयां ने उसको अपने जेवर गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था करने के लिए बोला, जिसे फरियादी अपने जेवर गिरवी रखकर इन्द्रजीत उर्फ स्वाती कोहली को नगरपालिका में नौकरी के लिए कुल 61000/- रूपये दे दिये, काफी दिनों तक नौकरी नहीं लगने पर तथा आरोपीयां से पूछताछ करने पर टाल-मटोल कर बहाने बाजी किये जाने के उपरांत तथा अन्य लोगों से पूछताछ किये जाने पर आरोपीयां कोहली द्वारा उनके साथ भी नौकरी के नाम पर धोखाधडी किये जाने की बात पता चलने के शिकायत पर थाना मण्डला में आरोपियां के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, तत्पश्चात संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियेगपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा आरोपीयां इन्द्रजीत उर्फ स्वाति कोहली आयु 50 वर्ष निवासी संत निरंकारी भवन के पास मण्डला जिला मण्डला को दोषी पाते हुये भा.द.वि. की धारा 420 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश चन्द्र मिश्रा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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