जबलपुर - सौतेले पिता और भाई ने
मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है जोकि प्रकृति की व्यवस्था की विरुद्ध
कृत्य है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 790/2020 धारा 377,323,34 भादवि एवं 5(एन)/6 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध
कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण तनवीर अहमद और हाफिज शकील को गिरफ्तार कर
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश
किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक
अभियोजन अधिकारी अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध
करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित
कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा
दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
कर दिया गया ।
Wednesday, December 2, 2020

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सौतेले दरिंदे पिता और भाई ने मासूम बालक के साथ किया अप्राकृतिक कृत्य, जमानत याचिका खारिज
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