घर में घुसकर वकील से मारपीट करने वाले आरोपियों को 2 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया - newswitnessindia

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Wednesday, December 2, 2020

घर में घुसकर वकील से मारपीट करने वाले आरोपियों को 2 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया

 

जबलपुर- फरियादी प्रकाश चंद गोलछा घटना दिनांक 02/11/2005 को करीब 8:45 बजे छत पर टहल रहा था। उस समय उसका लड़का आलोक नीचे वाले कमरे में था। उसी समय तीन चार लड़के राजा तिवारी और उसके साले तथा मोनू चक्की वाला उसके घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे तथा चैनल खोल कर उसके घर के अंदर घुसकर आलोक को चारों लोग मारपीट करने लगे। वह ऊपर से उतरकर बीच बचाव करने आया तो राजा तिवारी, मोनू, उसके साले ने लात घुसो से मारपीट की और राजा तिवारी हाथ में रिवाल्वर जैसी कोई चीज लिए था उसी से आलोक के सिर पर मारा और उसे लात घूसो से मारा जिससे उसके माथे पर बाई आंख की भौंह में चोट आई उसके लड़के के माथे व मुंह में चोट आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना कोतवाली के  अपराध क्रमांक 484/2005 धारा 452, 294, 323, 34 भादवि  का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलू दुबे, मिंटू उर्फ मोनू, राजा उर्फ उमाशंकर तिवारी, पवन दूबे को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्रीमान सुरेश सिंह जमरा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन मे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल पटेल के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये सशक्त पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपीगणो को 2 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया गया। 

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