मण्डला - उपसंचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 में 01.10.2020 से 31.12.2020 तक के वितरित सभी फसलों के लिए स्केल ऑफ फाईनेंस के बराबर लागू होगी। उन्होंने बताया कि रबी फसल के लिए बीमा प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि ऋणी और अऋणी कृषकों के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अधिसूचित फसल के लिए जिले में लागू ऋणमान के बराबर होगी। इसी प्रकार प्रीमियम दरें रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत या वास्तविक दर से जो भी कम हो लागू होगी। उपसंचालक ने बताया रबी मौसम में गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई एवं सरसों फसल की पटवारी हल्का स्तर पर, अलसी फसल को तहसील स्तर पर एवं मसूर फसल को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा करने के लिए अऋणी कृषकों के लिए भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म, पहचान पत्र तथा आधार कार्ड अनिवार्य है।
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