मण्डला - दिनाँक 06.10.2018 को थाना टिकरीया क्षेत्रांतर्गत निवासी नाबालिक पीड़िता द्वारा थाना टिकरीया पर सूचना दी गई कि दिनांक 06.10.2020 को पीड़िता अपने होस्टल से सवारी वाहन मैक्स में बैठकर अपने घर जा रही थी जब रास्ते में अन्य सवारियों के उतर जाने के बाद आरोपी वाहन चालक बीरबल परते द्वारा ग्राम चुटका के थोड़ी पहले गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर सुनसान स्थान पर गाड़ी को रोककर नाबालिक पीड़िता को जबरजस्ती सड़क किनारे झाडियों में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया गया। पीड़िता द्वारा अपने परिजनों के साथ थाने आकर सूचना देने पर नाबालिक पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना टिकरीया पर अपराध क्र. 153/2018 धारा 363, 376, 376(3) भादवि 3, 4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण नाबालिक बालिका संबंधी बलात्संग का गंभीर प्रकरण होने से थाना टिकरीया पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर आरोपी बीरबल परते को गिरफ्तार कर प्रकरण में सूक्ष्मता से अनुसंधान कर भौतिक एवं तकनिकी साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 26.11.2018 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण नाबालिक महिला संबंधी गंभीर प्रकृति का अपराध होने से उक्त प्रकरण में चालान माननीय न्यायालय में पेश करने उपरांत प्रकरण की सतत मॉनीटरिंग की गयी। प्रकरण में माननीय न्यायालय आशीष कुमार मिश्रा, प्रथम अपर सत्र न्यायालय निवास द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्यों के परीक्षण उपरान्त दिनाँक 08.12.2020 को घोषित निर्णय में आरोपी बीरबल परते पिता वीरसिंह परते उम्र 21 वर्ष निवासी लावर चरगांव थाना बीजाडांडी को 20 साल के सश्रम कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में विवेचक उप निरीक्षक प्रीति वर्मा, जगदीश पन्द्रे, कोर्ट मुशीं आरक्षक चेनसिंह कुलस्ते सराहनीय भूमिका रही। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय में शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रवण कुमार ठाकुर द्वारा की गई।
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