भिण्ड- न्यायालय
षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की को शादी का
झांसा देकर बंधी बनाने वाले आरोपी रवि सिंह नरवरिया द्वारा अग्रिम जमानत के लिये
आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर अभियोजन ने जमानत
आवेदन का विरोध किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रवि सिंह नरवरिया का जमानत
आवेदन निरस्त कर दिया। जनसंपर्क
अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि
फरियादिया नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट लेख करायीं कि मेरी आरोपी रवि सिंह नरवरिया से
बात होती थी उसने मुझे शादी करने के लिये कहा। दिनांक 21/06/2020 को आरोपी
ने मुझे मिलने बुलाया था तो मैं शाम 8 बजे गयीं वहां पर आरोपी के साथ 2-3 लोग थे जो मुंह बांधे हुए थे उन्होने मुझे ट्यूबवेल पर रखा और चार
पहिया गाड़ी से कही ले गये और मेरा मुंह और आंख बांध दिये थे उसे सफेद रंग की कार
से वह लोग गोले के मंदिर पर छोड़ गये थे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पावई के अपराध
क्रमांक 59/2020 पर अपराध
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
Monday, August 24, 2020

नाबालिग लड़की को बंधी बनाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
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