शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर अमित रंजन
समाधिया द्वारा आरोपी कल्लु उर्फ अण्डा पिता सीताराम यादव निवासी खारी कुण्डी
वेयर हाउस रोड शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो
कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत
होते हुए निरस्त किया गया।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी राहुल ने दिनांक 14/07/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में एक लेखी आवेदन दिया कि दिनांक 13/07/2019 की शाम 4 बजे वह अपनी टेम्पू चौराहे पर स्थित हर्ष मोबाईल के नाम से दुकान बंद करके भोपाल चला गया था। दिनांक 14/07/2019 को सुबह 07 बजे अपनी दुकान पर आया और दुकान की शटर खोलकर देखा तो उसकी दुकान से करीब 25 मोबाईल कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गये। उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमे एक बदमाश दिख रहा था जिसको उसने पहचाना तो वह व्यक्ति कल्लु अण्डा था। अनुसंधान के दौरान आरोपी को पुलिस ने 02/12/19 को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया था तब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। आज दिनांक 24/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।