शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1.जाफर पिता नुरूददीन उम्र 33 वर्ष, 2.नौशाद खॉ पिता
नसरूददीन खॉ उम्र 33 वर्ष, 3. इस्लाम पिता
बदरूददीन खॉ उम्र 39 वर्ष, 4. नसरूददीन खॉ पिता
उम्मैद खॉ उम्र 61 वर्ष निवासीगण नरोला का जमानत आवेदन
पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे
अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा
प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के
अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर
निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी आरोपीगण फखरूद्दीन, पप्पू
और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर
निकाला और बोले कि रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर अश्लील
गालीयां दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की।
फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय बचाने आये तो आरोपीगण और उनके अन्य साथियों ने उनके साथ भी
मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी।
घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 24/08/2020 को न्यायालय
द्वारा उक्त चार आरोपीगण का भी जमानत आवेदन पत्र
निरस्त किया गया।
Monday, August 24, 2020

4 आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
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