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Monday, August 24, 2020

देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज



                                   
जबलपुर- दिनांक 21/08/2020 को थाना गोरखपुर के ASI को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति M.G.M स्कूल के पास नदी की पुलिया के ऊपर कट्टा लेकर खड़ा है। ASI मय स्टाफ एवं साक्षीगण को साथ लेकर मुखविर के बताए गए स्थान पर जाकर देखो तो एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम अजय उर्फ मिंटू शर्मा पिता राम बहादुर शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी शक्ति नगर चौक थाना गढ़ा का रहने वाला बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर लोहे का देसी 12 बोर का कट्टा एवं तीन जिंदा कारतूस मिले, कट्टा एवं कारतूस रखने के संबंध में दस्तावेज एवं लाइसेंस की मांग की जिसके संबंध में आरोपी द्वारा कोई वैद्य दस्तावेज एवं  लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर मौके पर समक्ष गवाहन आरोपी के कब्जे से कट्टा एवं तीन जिंदा कारतूस मौके पर जप्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया एवं मौके पर आरोपी को समक्ष गवाहान गिरफ्तार कर मय मुलजिम थाना आकर थाना गोरखपुर अपराध क्रमांक469/2020 धारा 25, 27, आर्म्स एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन मैं सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा विरोध प्रस्तुत किया गया और बताया कि अपराध गंभीर एवं अजमानतीय है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोंजन अधिकारी की बातों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी अजय उर्फ मिंटू की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।