मण्डला- कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने जिले के सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे-
किराना, मिष्ठान, कपडे विक्रेता शोरूम आदि एवं मेन्स या वूमेन्स ब्यूटी पार्लर, सैलून दुकानें
आदि में ग्राहकों की संपूर्ण जानकारी रखने के लिए एक रजिस्टर अनिवार्यतः संधारित
करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त रजिस्टर में
प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहको का नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा संधारित किया जाना
होगा। श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण को
देखते हुए सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हैंडसेनेटाइजर, मॉस्क की
पर्याप्त व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐहितियात के रूप में सभी तैयारी
रखना आवश्यक होगा।
Monday, August 24, 2020

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मण्डला : व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का ब्यौरा संधारित करने के निर्देश, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
मण्डला : व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का ब्यौरा संधारित करने के निर्देश, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
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