मण्डला : सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन एवं व्यक्तिगत विसर्जन पर रोक, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश - newswitnessindia

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Monday, August 24, 2020

मण्डला : सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन एवं व्यक्तिगत विसर्जन पर रोक, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

मण्डला- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 22 अगस्त 2020 को मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से संपूर्ण मण्डला जिले में लोक जीवन की सुरक्षा, सख्ती से कराने के लिए जिले की सीमा में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
सार्वजनिक आयोजन एवं व्यक्तिगत विसर्जन पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन नहीं करेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिये आदि स्थापित नहीं करेगा। मूर्ति एवं ताजियों के विसर्जन की व्यवस्था विकेन्द्रीकृत रूप से प्रशासन द्वारा बनायी जाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत विसर्जन पर रोक लगायी जाती है। सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्त्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है।

श्रीमती सिंह ने पुलिस प्रशासन को उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।