देवदरा एवं राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में चिन्हित क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन घोषित, अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश - newswitnessindia

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Monday, August 24, 2020

देवदरा एवं राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में चिन्हित क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन घोषित, अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश


मण्डला- अनुविभागीय दण्डाधिकारी मंडला व्हीके कर्ण ने ग्राम देवदरा झंडाचौक राजीव कॉलोनी एवं वार्ड नंबर 16 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मंडला में कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीज की पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप उक्त दोनों क्षेत्रों के चिन्हित एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार ग्राम देवदरा झंडाचौक राजीव कॉलोनी में राजा मोदी के मकान से राधेलाल पटैल के मकान तक एवं नगरपालिका मंडला के वार्ड नंबर 16 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में केजीएस स्टील वर्क से बाबा आतिशबाजी के दुकान तक एवं गोवर्धन तिवारी के मकान से महमूद चूड़ी वाले के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन या यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला ने संबंधित क्षेत्र के रहवासियों को निर्देशित किया है कि वह अपने घरों पर ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

जारी आदेश से शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवाएं मुक्त रहेगी। कंटेनमेंट जोन के निवासियों के लिए भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमले को मुक्त रखा गया है।

पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।