मंडला - विशेष
न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के न्यायालय द्वारा ग्राम राता थाना खटिया निवासी आरोपी राजेन्द्र उर्फ
राजू मसराम पिता कमलसिंह मसराम उम्र 27 वर्ष की जमानत याचिका
निरस्त की गई। जिला लोक अभियोजन कार्यालय मण्डला के मीडिया प्रभारी रमेश चन्द्र
मिश्रा द्वारा बताया गया कि, आरोपी विगत दो वर्षों से निरंतर
जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा अपने आप को निर्दोष बताते हुये दिनांक 16.06.2020
को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। शासन
की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार मिश्रा द्वारा जमानत याचिका का विरोध कर
न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि, इस स्टेज पर आरोपी को
जमानत का लाभ मिलने से वह जमानत का दुरूपयोग करेगा तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य
को देखते हुये वह फरार भी हो सकता है, जिसके कारण विचारण की कार्यवाही
बाधित हो सकती है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये
अभियुक्त जमानत याचिका निरस्त की गई। अब आरोपी को निर्णय होने तक जेल में ही रहना
होगा।
Wednesday, June 24, 2020

मण्डला : नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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Mandla, Madhya Pradesh, India
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