नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी को - newswitnessindia

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Friday, February 7, 2020

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी को




मण्डला- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2020 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी 2020 को संपूर्ण देश में किया जाना है, इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर0सी0 वार्ष्णेय के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजदीप सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला मण्डला में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ भू-अर्जन, बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायिक अधिकारीगणों सहित बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों एवं बीमा कंपनी के अधिकारीगणों की प्रीसिटिंग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रकरणों पर समझौता के प्रयास किये जा रहे हैं। इन बैठकों में श्री आर0सी0 वार्ष्णेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री आर0पी0 सिंह विशेष न्यायाधीश, श्री राजदीप सिंह ठाकुर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं श्री आशीष कुमार मिश्रा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश कसेर द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, श्री निरंजन कुमार पांचाल, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, डॉ प्रीति श्रीवास्तव चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश समस्त इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्तागण दीप्ती शास्त्री अधिवक्ता, श्री अशोक वर्मा अधिवक्ता, पुरूषोत्तम पटैल अधिवक्ता, संजय मिश्रा अधिवक्ता, सुधीर वाजपेयी, मुकेश शुक्ला, मनोज गुप्ता, पवन साहू, अखिलेश दुबे, सी0बी0 पटैल, सहित अन्य बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों एवं आवेदक अधिवक्तागणों की उपस्थिति एवं आपस में चर्चा किया जाकर प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।     इसी प्रकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर विद्युत कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट तथा राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।