28 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर बाबू को 5 साल का कठोर कारावास - newswitnessindia

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Thursday, January 30, 2020

28 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर बाबू को 5 साल का कठोर कारावास


मण्डला - विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मण्डला द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 01/19 के मामले में कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीजाडांडी में पदस्थ लेखापाल रामलाल रैदास को निर्णय दिनांक 30.01.2020 के द्वारा दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 4 वर्ष के कठोर कारावास 15000/- जुर्माने एवं धारा 13(1) डी,13(2) में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15000/- जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला द्वारा बताया गया कि प्राथमिक शाला बारंगदा में पदस्थ सहायक शिक्षक प्रार्थी राधेश्याम यादव द्वारा दिनांक 28.10.2017 को कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीजाडांडी में अपनी पत्नि के ईलाज हेतु जीपीएफ खाता से तीन लाख रूपये निकलवाने हेतु आवेदन दिया गया था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीजाडांडी राजकुमार कनौजिया द्वारा प्रार्थी राधेश्याम यादव के जीपीएफ खाता से दो लाख अस्सी हजार रूपये आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यालय में पदस्थ लेखापाल रामलाल रैदास को जीपीएफ भुगतान हेतु बिल तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा दिनांक 02.11.2017 को बिल जनरेट कर जिला कोषालय मण्डला के माध्यम से प्रार्थी राधेश्याम यादव के बचत खाता में दो लाख अस्सी हजार रूपये का भुगतान किया गया। अभियुक्त रामलाल रैदास के द्वारा प्रार्थी राधेश्याम यादव के खाते में जीपीएफ राशि जमा होने के पश्चात 10 प्रतिशत की दर से 28000/- पारितोषिक की अवैध मांग की गई। प्रार्थी राधेश्याम यादव द्वारा दिनांक 07.11.2017 को इसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर को की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रार्थी राधेश्याम यादव को लोकायुक्त कार्यालय से एक डीव्हीआर (टेप रिकार्डर) प्रदाय किया गया, जिसमें
प्रार्थी ने उसी दिनांक को बीईओ कार्यालय बीजाडांडी में जाकर रामलाल रैदास से बातचीत कर रिश्वत की मांग से संबंधित बातचीत रिकार्ड कर ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक एच.पी.चौधरी को ट्रेपदल का प्रभारी बनाते हुये एक ट्रेपदल का गठन किया गया तथा ट्रेपदल के सदस्य निरीक्षक स्वप्निल दास को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षक स्वप्निल दास के द्वारा को ट्रेपदल के साथ कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.11.2017 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीजाडांडी में पदस्थ लेखापाल रामलाल रैदास को प्रार्थी राधेश्याम यादव से 28000/- रूपये रिश्वत लेते हये रंगे हाथों पकडा गया। इसके उपरांत विवेचना कार्यवाही में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7,13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल से आरोपी रामलाल रैदास के विरूद्ध न्यायालय में मामला पेश करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत लोकायुक्त संगठन के द्वारा अभियोगपत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण
अधिनियम) मण्डला में प्रस्तुत किया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा मामले की पैरवी करते हुये न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध रिश्वत के अपराध को प्रमाणित करने के लिए समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। विशेष न्यायाधीश मण्डला द्वारा दिनांक 30.01.2020 को निर्णय पारित कर अभियक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये समस्त साक्षियों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये अभियुक्त रामलाल रैदास को धारा 7 में 4 वर्ष के कठोर कारावास 15000/- जुर्माने एवं धारा 13(1)डी, 13(2) में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15000/- जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा के द्वारा बताया गया कि वर्तमान अभियोजन संचालक पुलिस महानिदेशक म.प्र. भोपाल पुरूषोत्तम शर्मा के द्वारा मामले की सतत निगरानी एवं समीक्षा किये जाने के परिणामस्वरूप सशक्त पैरवी होने से जिला मण्डला के भ्रष्टाचार के सभी मामलों में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त हो रही है तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधियों को कठोर दण्ड से दण्डित कराया जा रहा है।