सीएबी और एनआरसी विवाद के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश - newswitnessindia

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Thursday, December 19, 2019

सीएबी और एनआरसी विवाद के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश


मण्डला- जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश चंद्र जटिया ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित सीएबी और एनआरसी पर विवाद के मद्देनजर लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जारी आदेश के तहत् संपूर्ण जिले के किसी भी लोक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना, जिले में कोई भी सभा, धरना, जुलूश, रैली, आंदोलन, नुक्कड़ आदि, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाऊडस्पीकर, डीजे. आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये गये हैं। इसी प्रकार समस्त पटाखा  एवं विस्फोटकों की दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विक्रय एवं पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित रहेगा। डॉ. जटिया ने अस्त्र-शस्त्र, रायफल, बंदूक, पिस्तौल, धारदार हथियार लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एसएएफ, पुलिस एवं होमगार्ड इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले के नगरपालिका क्षेत्र मंडला, नैनपुर, बिछिया, बम्हनी एवं निवास में 2 पहिया वाहनों पर एक से अधिक व्यक्ति बैठने पर रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ जैसे- मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल बोतल या केन में लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चल सकेगा। पेट्रोल पंपो से पेट्रोल एवं डीजल वाहन के टेंको को छोड़कर अन्य कंटेनर जैसे- बोतल या केन से विक्रय नहीं हो सकेगा। बिना नंबर प्लेट के या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले समस्त वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से अनिवार्यतः पहचान पत्र लिया जाना एवं प्रतिदिन ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में संबंधित क्षेत्र के थाने में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम इत्यादि से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट, मैसेज तथा आपत्तिजनक पोस्टर आदि के प्रदर्शन को भी प्रतिबंधित किया है। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक मंडला को उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने एवं आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को विधि अनुसार दण्डित करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश 18 दिसम्बर शाम 5 बजे से प्रभावशील है।