मण्डला- जिला पंचायत सीईओ ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आंतरिक परिवाद समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के परिपालन में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं करने पर नियोजक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
Saturday, December 21, 2019

आंतरिक परिवाद समिति गठित करने के निर्देश
मण्डला- जिला पंचायत सीईओ ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आंतरिक परिवाद समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के परिपालन में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं करने पर नियोजक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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