मण्डला - मान्नीय विशेष
न्यायाधीश (पाॅक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी रामचरण पूसाम पिता महिलाल
पूसाम उम्र 46 वर्ष निवासी
ग्राम सुरेहली, जिला मंडला को
दोषी पाते हुये धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पाॅक्सो एक्ट में
20 वर्ष का कठोर
कारावास एवं 3000 हजार रूपये
जुर्माना एवं 5(एन)/6 पाॅक्सो एक्ट
में 20 वर्ष का कठोर
कारावास एवं 3000 रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी
संक्षिप्त में इस प्रकार है-
अभियोक्त्री ने थाना
घुघरी में दिनांक 17.11.2020 को इस आशय की
रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.11.2020 को दीवाली की शाम करीब 5-6 करीब बजे वह घर पर अकेली थी तथा गईया बांध रही
थी, तभी उसका मामा
(बुआ के पति) रामचरण पूषाम आया और उसे जबरन मुंह पर कपड़ा (गमछा) बांधकर अपने घर के
अंदर कमरे में ले जाकर जबरदस्ती बंद कर दिया और खाना खाने के लिए कहा, मना करने पर जान
से मारने की धमकी दी, तो डरकर उसने
खाना खा लिया फिर अभियुक्त उसके पास आया और उसके मना करने के बाद भी उसके साथ
जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया, वह चिल्लाने लगी तो उसके मंुह में कपड़ा बांध दिया, गलत काम करने के
बाद अभियुक्त वहां से चला गया और जाते-जाते धमकी दे रहा था कि किसी को बताया तो
जान से मार देगा। वह सुबह करीब 7-8 बजे मौका देखकर वहां से भागकर अपने घर गई और माता-पिता को
घटना के बारे में बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र.149/20 अन्तर्गत धारा- 363, 366क, 376, 376(3), 376(2)(च), 342, 506, भादवि एवं 3/4, 5(एन)/6 पाॅक्सो एक्ट का
अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना घुघरी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध
पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन
की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष
न्यायाधीश (पाॅक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी रामचरण पूसाम पिता महिलाल
पूसाम उम्र 46 वर्ष निवासी
ग्राम सुरेहली, जिला मंडला को
दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी
वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।


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