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Friday, March 3, 2023

पति की हत्या करने वाली महिला को अजीवन कारावास

मंडला -  मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने दिनांक 02.03.23 को पति की तरह साथ में रहने वाले व्यक्ति (दूसरे पति) की हत्या करके साक्ष्य छुपाने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपिया सेवकुमारी तेकाम उर्फ बबली को अजीवन कारावास एवं कुल 8000/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया।

मामला इस प्रकार है, कि

अपने ब्याहता पति को छोड़कर मृतक धरम सिंह के साथ आरोपिया सेवकुमारी अपने बच्चों सहित पति-पत्नि की तरह ग्राम आमाडोंगरी में रह रही थी। दिनांक 24.08.17 को तीजा व्रत के दिन पड़ोसी शांति बाई तीज पर्व पर होने वाले मौनी स्नान के लिए सेवकुमारी को बुलाने सुबह 8.00 बजे गई तब उसने देखा कि दरवाजा हल्का खुला है, जमीन पर उसका पति लेटा है, और आवाज देने पर कोई नहीं बोला। वह वापस आ गई और कुछ समय बाद जब दोबारा गई तो देखा कि सेवकुमारी घर पर नहीं है और उसका पति बिस्तर पर मृत पड़ा था, जिसके गले में रस्सी के गोल निशान काले पड़ गये थे। मौके पर कई लोग जमा हुए और पुलिस को सूचना दी गई। विवेचना उपरांत चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपिया का घर पर न होना व्यक्त किया। परन्तु कोई यह स्पष्ट नहीं बता सका कि आरोपिया घटना के समय कहां थी और दूसरे दिन कैसे वापस आई इस पर सभी साक्षियों ने अलग-अलग मत दिये। साथ ही मृतक की घटना की पिछली रात्रि पर जीवित अवस्था में पान ठेला पर देखा गया जहां उसने पत्नि के व्रत एवं गुझिया बनाने की बात कही। विवेचक द्वारा मृतक के साथ आरोपिया का घटना दिनांक के साथ ही अक्सर विवाद होना एवं शराब के नशे में मारपीट करना बताया गया जिस संबंध में साक्षियों ने कुछ नहीं बोला न ही बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य को खण्डित किया गया। इन सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया द्वारा आरोपी को घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित मानते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5000.00 रू0 अर्थदंड तथा धारा 201 भादंवि में 7 वर्ष, सश्रम कारावास एवं 3000.00 रू0 अर्थदंड कुल 8000.00 रू0 अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।



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