भोपाल - आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक
पद हेतु जारी विज्ञापन 19 अक्टूबर 2022
के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की
जा रही है। चयनित अभ्यर्थी 1 से 6 मार्च
तक शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 विकल्प
का चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अधिक से अधिक शालाओं का चयन कर सकेंगे। श्री
वर्मा ने बताया कि समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने अथवा संबंधित अभ्यर्थी
को चयनित शालाएँ आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर
आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन
विभागवार, नियोक्तावार एवं प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर
होगा।
श्री वर्मा ने बताया कि च्वाइस
फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। अभ्यर्थी यह दावा नहीं
कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। विभागीय प्राथमिकता के आधार
पर ही पदस्थापना की जा सकेगी। चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी शिकायत या
कठिनाई के लिए अभ्यर्थी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को अपना अभ्यावेदन
प्रस्तुत कर सकते हैं। संयुक्त संचालक द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन का नियमानुसार
निराकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में अद्यतन जानकारी पोर्टल trc.mponline.gov.in पर नियमित रूप से देख
सकेंगे।
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