मंडला - माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) अनुराग उर्फ निशांत पिता
सोहनलाल अवधिया उम्र 30 वर्ष
निवासी नैनपुर थाना नैनपुर जिला मंडला (2) राहुल पिता शंकर पाटिल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चिरईडोंगरी थाना बम्हनी जिला मंडला को धारा- 427 भादवि में दोनो आरोपियों को
06-06 माह का
कारावास एवं 500-500/रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है
फरियादी रियासत अली उर्फ बाबा ने दिनांक-07.04.2019 को थाना
बम्हनी में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि फरियादी के पास एक
बुलेरो एवं एक 12 चक्का
ट्रक है, जो काम
के आने के बाद उसके घर के बाहर खड़ा करता है, दिनांक 06.04.2019
को रात में खाना खाकर परिवार सहित घर में सो गए थे कि रात 11-12 बजे उसके
घर के सामने रोड़ से गाली-गलौंच की आवाजें आई तो वह तथा परिवार वाले उठकर देखे तो
उसके घर के सामने रोड़ से नैनपुर का अनुराग अवधिया एवं चिरईडोंगरी का राहुल पाटिल तथा
अन्य लोग उसे उसका नाम लेकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाॅं देकर बोल रहे थे, तू जानवर का धंधा करता है, तूने उसके घर के पास मवेशी
का कन्टेनर खड़ा कराया है कहकर घर से बाहर निकलो तब वे परिवार वाले घर के बाहर नहीं
निकले तो उसके घर के सामने दीवाल के पास खड़ी उसकी बुलेरो क्रमांक - एम.पी.51 बी.बी.-0375 में
पत्थर से तोड़फोड़ शुरू कर दिए तथा पत्थर भी चलाये है कि उसकी बुलेरो का आगे पीछे
एवं दाहिने तरफ के सभी सीसे, आगे पीछे
की लाईटे तथा बोनट को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर नुकसान किए है तथा उसमें लगीं
एल.सी.डी. म्यूजिक सिस्टम भी तोड़फोड़ कर फैंक दिए है, मौके पर पुलिस के आने पर हो हल्ला कर के सभी लोग
मेन रोड़ तरफ भाग गए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया
गया।
जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का
मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन
की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा के द्वारा की
गई है।
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