मंडला - माननीय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मण्डला द्वारा आरोपी राकेश झारिया पिता
जग्गीलाल झारिया उम्र 44 वर्ष
निवासी ग्राम मुगदरा थाना बम्हनी जिला मण्डला को दोषी पाते हुये आम्र्स एक्ट की
धारा 25(1-बी)(बी)
में 2 वर्ष का
कठोर कारावास एवं 500/-रू के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है,
सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीचंद बिसेन ने इस आशय की
रिपोर्ट दर्ज किया है कि, दिनांक 28.11.2020 के 19.20 बजे
जुर्म जरायम पतासाजी हेतु टाउन भ्रमण हेतु सहायक उप निरीक्षक आशीष शर्मा के साथ
हमराह कस्बा रवाना हुआ था, जो दौरान
कस्बा भ्रमण ग्राम गस्त के जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम मुगदरा में एक
व्यक्ति यशवंत ठाकुर को अपने विरूद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराया जाना कहकर हांथ
में तलवार लेकर चमकाकर डरा धमका रहा था प्रार्थी आशीष शर्मा एवं हमराह स्टाफ आरक्षक ओमप्रकाश
बघेल, महिला आरक्षक ज्योति, गीता, सैनिक बसंत को साथ लेकर
सूचना तस्दीक हेतु मुगदरा रवाना हुआ, तस्दीक पर सूचना सही पायी गयी राकेश झारिया हांथ में अवैध रूप से
तलवार लिए यशवंत ठाकुर व आने जाने वाले लोगों को गाली गुप्तार लडाई झगडा कर मारने
पीटने पर उतारू होकर आतंक मचा रहा था, जिसको हमराह स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर हिकमत अमली से पकडा जिससे
तलवार रखने संबंधी लायसेंस मांगा जो किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं पेश किया, जिसके कब्जे से एक तलवार
जिसकी कुल लंबाई 17.05 इंच, फन की चैडाई 03.00 सेमी., फन की लंबाई 13.05 इंच, मुठ की लंबाई 04.00 इंच है
जो मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाह बसंत कुमार, छिदामी लाल के समक्ष जप्ती पंचनामा के दिनांक 27.11.2020 के 19.30 बजे जप्त
कर कब्जा पुलिस में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत
साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी जिला मण्डला द्वारा आरोपी राकेश झारिया पिता जग्गीलाल झारिया उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम मुगदरा
थाना बम्हनी जिला मण्डला को दोषी पाते हुये आम्र्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी)
में 2 वर्ष का
कठोर कारावास एवं 500/-रू के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गई है।
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