मण्डला - मान्नीय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जिला मण्डला
द्वारा आरोपी शिवकुमार पिता मंुषी मसराम, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कोको, तहसील बिछिया, जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 451 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये तथा धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त
में इस प्रकार है,
अभियोक्त्री ने दिनांक 21.11.2020 को थाना बिछिया में अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय
की हस्तलिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 19.11.2020 को करीब 01.00 बजे वह अपने घर में छोटी
बहन के साथ घर पर थी, उसके मम्मी-पापा, नानी के गांव गये थे, उसकी छोटी बहन पड़ोस में खेलने गई थी वह घर में अकेली सो रही थी, तभी गांव का शिवकुमार मसराम उसके घर आकर उसके
मम्मी-पापा को पूछा, तो उसने बताया कि वह नानी के घर गये है, तो शिवकुमार वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद आया, वह पलंग पर सोई थी, तभी शिवकुमार गलत नियत से उसका हाथ से मंुह
दबाकर उसके उपर पैर रखा, वह चिल्लाई तो शिवकुमार वहां से भाग गया, उसने उक्त बात पड़ोस की मामी,मामा, छोटी बहन को बताई और मामी के मोबाईल से
मम्मी-पापा को घटना की बात बताई, मम्मी पापा के दूसरे दिन घर आने पर थाना बिछिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना
बिछिया द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के
उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन
की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष
न्यायाधीश (पाॅक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी शिवकुमार पिता मंुषी मसराम,उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कोको, तहसील बिछिया, जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में
अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा
की गई है।
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