मंडला - कलेक्टर
हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी सीमा धुर्वे कश्यप ने
बताया कि मण्डला जिले में मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण व
विक्रय के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत् सूचना तंत्र के माध्यम से
प्राप्त सूचना पर जबलपुर-मण्डला मार्ग में ग्राम फूलसागर पुल के पास वाहन हुंडई
कम्पनी की सेन्ट्रो कार क्रमांक-एमपी20सीए9599 से परिवहन के दौरान विदेशी मदिरा मेक्डावल नं. 1 रम की 11 पेटियों में
कुल 95.04 बल्क लीटर जब्त
की गई। मौके पर आरोपी सूरज कोष्टा, संतोष भांगरे एवं देवेन्द्र कोसरे को गिरफ्तार
किया गया। इस अपराध में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क, 34 (2) के अन्तर्गत
न्यायालयीन अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तीनों आरोपियों को रिमाण्ड में लिया जाकर
न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। जब्त किये गये वाहन की अनुमानित कीमत 2 लाख रूपए एवं
विदेशी मदिरा की कीमत 79,200 रूपये आंकी गई है। उक्त कार्यवाही में आबकारी
उपनिरीक्षक गिरिजा धुर्वे एवं इन्दु उपाध्याय के साथ मैदानी कर्मचारी शामिल रहे।
जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय
की रोकथाम हेतु निरंतर गश्त एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी रहेगी।
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