मण्डला - शैलेन्द्र मालवीय प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी
मंडला द्वारा अपनी पत्नि संध्या मालवीय सहायक शिक्षक (प्रभारी पाठक) के सहयोग से
अपने पुत्र की अतिथि शिक्षक के रूप में अवैध नियुक्ति कर उनकी मानदेय राशि का नियम
विपरीत आहरण कर भुगतान किया गया है। उक्त प्रकरण में सहायक शिक्षक संध्या मालवीय
भी दोषी पाई गई है उनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रकरण की जांच
रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा सहायक शिक्षक (प्रभारी पाठक) की
एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया।
Tuesday, November 29, 2022

सहायक शिक्षक की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
Tags
# Mandla
Share This
About newswitness
Mandla
Labels:
Mandla
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हमारे बारे में जानिये
News Witness is more than a just a News Portal. It is people’s voice and soul too. A pure form of journalism which never compromises in reporting quality and in the traditional values and ethics of journalism.
No comments:
Post a Comment