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Sunday, April 3, 2022

मण्डला : एक्शन में प्रशासन, अपराधों में लिप्त गुंडे-बदमाशों की खैर नहीं...देखे वीडियो

मण्डला - प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में पड़ाव निवासी इमरान पिता जमील बाबा भाई कुरैशी के अतिक्रमण कर बनाये गए दुकान पर चली जेसीबी। गुंडा-बदमाश और माफिया के खिलाफ जिला व पुलिस प्रशासन ने तीखे तेवर अपनाए हैं। रविवार को एक ऐसे अपराधी के दुकान पर बुलडोजर चलाया गया, जिस पर थाना कोतवाली में हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट अंतर्गत अपराध दर्ज थे। इतना ही नहीं, बदमाश के कब्जे से अतिक्रमण कर बनाये गये दुकान पर बुलडोजर चलाया जाकर जमीन को भी मुक्त कराया गया। अब जिला व पुलिस प्रशासन ऐसे ही बदमाशों की सूची तैयार करने में जुटा है, जिनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दरअसल, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुंडा-बदमाश और माफिया पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिला व पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को सूचीबद्ध कर उनकी संपत्ति को जमींदोज करने की तैयारी की है। इसी क्रम में आज कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए इमरान पिता जमील    निवासी पड़ाव के अतिक्रमण कर बनाए अवैध दुकान को जमींदोज कर दिया गया। जिले में गुंडा-बदमाश, इनामी, फरारी, हिस्ट्रीशीटर, वारंटी, जिलाबदर तथा विभिन्न अवैध गतिविधियों में संलिप्त माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंडला पुलिस द्वारा अपराधों में संलिप्त अपराधियों, माफियाओं आदि की अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही गंभीर अपराधों में लिप्त बदमाशों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरूआत कर दी है। ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा।


बदमाश अमजद खाँ एक वर्ष के लिए जिलाबदर

मण्डला - आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा अमजद खाँ पिता आशिक अली निवासी ईदगाह कालोनी मंडला थाना मंडला उम्र 38 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निर्बन्ध आदेश की अवधि में अमजद खाँ जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेंगे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देंगे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।



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