मंडला - माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक
अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला मण्डला द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक
31/18 में आरोपी धीरजपाल पिता शिवरामपाल आयु 31 वर्ष निवासी लखरौनी थाना पथरिया
जिला दमोह को दोषी पाते हुए धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास व
100/-रू का अर्थदण्ड, धारा
376(2)(एन) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/-रू का अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में
03 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/-रू का अर्थदण्ड, धारा 363 भा.द.वि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व
100/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी
मण्डला द्वारा बताया गया कि, अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 07.05.2018 दिन शनिवार व उसके पश्चात तलाश
उपरांत भी उसकी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के नहीं मिलने पर दिनांक 09.05.2018 के
अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना मोहगांव में अपराध क्रमांक 78/18 अंतर्गत
धारा 363 भा.द.वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। तत्पश्चात विवेचना के
अनुक्रम में दिनांक 11.06.2018 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध
किये गए एवं जिसमें अभियोक्त्री द्वारा बताया गया कि, उसके गांव में तालाब निर्माण के कार्य में अभियुक्त
धीरजपाल ट्रक चलाता था जिससे उसकी जान पहचान हो गयी थी जिसके चलते अभियुक्त उसे
शादी का झांसा देकर दिनांक 05.05.2018 को भगाकर अपने गांव लखरौनी पथरिया दमोह ले
गया और वहां पर रात में रोज उसके साथ जबरन बुरा काम करता था। संपूर्ण विवेचना उपरांत
आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन कर एवं
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय द्वितीय अपर सत्र
न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला
मण्डला द्वारा आरोपी धीरजपाल को दोषी पाते हुए धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट में
आजीवन कारावास व 100/-रू का अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/-रू का अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में
03 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/-रू का अर्थदण्ड, धारा 363 भा.द.वि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व
100/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी श्रीमती प्रतिभा तारन मण्डला द्वारा की गई।
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