मंडला - माननीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त भागवत गिरियाम उम्र करीब 35 वर्ष
निवासी मेहरतला थाना घनसौर जिला सिवनी को धारा 354 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए
एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के
संबंध में बताया गया कि, दिनांक 19.11.2017 को अभियोक्त्री
ने थाना महाराजपुर मे इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि सुबह करीब 07.00 बजे जब वह
कमरे में बिस्तर घडी करके रख रही थी तभी भागवत गिरियाम जो उसके घर आॅटो लेकर उसकी
किस्त पटाने के लिए दो-तीन दिन से उसके घर में रूका हुआ था चुपके चुपके कमरे में
अंदर घुस गया और पीछे से उसका मुंह दबा दिया तथा बुरी नियत से उसका सीना पकडकर
दबाने लगा व उसे पलंग में पटक दिया तथा उसके सलवार को पकडकर खींचने लगा और कहने
लगा कि मुझे तेरे साथ संबंध बनाना है तब वह जोर से चिल्लाई तो भागवत कह रहा था कि
चिल्ला मत नही ंतो जान से खतम कर दूंगा। अभियोक्त्री की चिल्लाने की आवाज सुनकर
उसकी बहन आ गयी थी जिसके बाद भागवत कमरे से निकलकर आॅटो लेकर भाग गया था। जब
अभियोक्त्री के माता-पिता घर आये तो उनको पूरी घटना बताई और उनके साथ थाना गयी थी।
उक्त रिपोर्ट पर से थाना महाराजपुर में अभियुक्त भागवत के विरूद्ध प्रथम सूचना
रिपोर्ट पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में
प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन
एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
द्वारा अभियुक्त भागवत गिरियाम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मेहरतला थाना घनसौर जिला
सिवनी को धारा 354 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं
500/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह मण्डला द्वारा की गई।
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