मण्डला : अपने छोटे भाई एवं उसकी पत्नि की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - newswitnessindia

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Wednesday, September 29, 2021

मण्डला : अपने छोटे भाई एवं उसकी पत्नि की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

 

मण्डला - न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला श्री आर.पी.सिंह द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 53/19 शासन विरूद्ध मंगरू मरकाम के मामले में आरोपी को अपने छोटे भाई एवं उसकी पत्नि की हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये उसे आजीवन कारावास एवं 20000/-जुर्माने के कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि, प्रकरण थाना महाराजपुर के अप.क्र. 135/19 से संबंधित है। घटना थाना महाराजपुर के ग्राम कोटा सांगवा स्थित प्रार्थी सुंदरलाल मरकाम के घर के पास की है। प्रार्थी सुंदरलाल मरकाम के घर के पास एक अलग मकान में सुंदरलाल मरकाम का बडा पुत्र मंगरू मरकाम रहता था तथा पास के एक दुसरे मकान में सुंदरलाल मरकाम का छोटा पुत्र रामचरण मरकाम और उसकी पत्नि राजरानी अपने बच्चों के साथ रहते थे। दिनांक 08.04.2019 को सुबह 6 बजे रामचरण मरकाम की पत्नि राजरानी आग जलाने के लिये प्रार्थी सुंदरलाल मरकाम के घर के पीछे आयी थी तभी आरोपी मंगरू मरकाम पुराने जमीन संबंधी विवाद को लेकर राजरानी मरकाम को सागौन की लकडी से मारने लगा, जिससे वह वही जमीन पर गिर गई, इसके बाद आरोपी मंगरू मरकाम ने जान से मारने की नियत से रामचरण मरकाम के घर के सामने आंगन में रामचरण मरकाम को भी उसी सागौन की लकडी से मारा, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पडा। प्रार्थी सुंदरलाल मरकाम द्वारा गांववालों की मदद से दोनों को जिला चिकित्सालय मण्डला में उपचार के लिये लाया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा रामचरण मरकाम जांच करने के उपरांत मृत घोषित किया गया तथा राजरानी को जबलपुर अग्रिम उपचार हेतु रिफर किया गया। जबलपुर ले जाते समय कटरा के पास मृतक राजरानी की भी मृत्यु हो गयी जिसे पुनः जिला चिकित्सालय मण्डला लाया गया। सूचना मिलने पर महाराजपुर पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय मण्डला में जाकर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया तथा प्रार्थी सुंदरलाल मरकाम की रिपोर्ट पर थाना महाराजपुर में अपराध क्रमांक 135/19 पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा मामले को जघन्य सनसनीखेज प्रकरण चिन्हित कर थाना प्रभारी महाराजपुर को प्रकरण की विवेचना यथाषीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया। प्रकरण के विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी महाराजपुर श्री कमलेष सोनी द्वारा आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाया गया। न्यायालय में शासन की ओर से अभियोजन संचालन जिला अभियेजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुये अभियुक्त मंगरू मरकाम को मृतिका राजरानी की हत्या से संबंध में दोषी पाते हुये भा.द.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 10000/- अर्थदण्ड तथा मृतक रामचरण मरकाम की हत्या के संबंध में दोषी पाते हुये भा.द.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 10000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



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