मण्डला - जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार
मध्यप्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु को
मद्देनजर रखते हुए मण्डला जिले में अवैध, जहरीली शराब विनिर्माण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार
एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी दल द्वारा संपूर्ण माह अगस्त 2021 में जिले के आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रों में संचालित संदिग्ध स्थानों, दुकानों, ढाबों एवं होटलों पर छापामार कार्यवाही करते हुए कुल 108 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इन प्रकरणों में
आरोपियों के कब्जे से 106 पाव देशी मदिरा, 36 पाव विदेशी मदिरा एवं 17 बोतल बीयर की जप्त की गयी। इसके अतिरिक्त अवैध
शराब निर्माण किये जाने वाले अड्डों से 396 लीटर हाथ से निर्मित अवैध महुआ शराब एवं अवैध महुआ
शराब निर्मित किये जाने के लिये करीब 7675 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। इस अपराध के
लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) एवं 34(1)(च) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही आबकारी
विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं अधीनस्थ स्टॉफ के द्वारा की गयी है। जिले में शहरी
एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध, जहरीली शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम हेतु निरंतर गश्त एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी
रहेगी।
Thursday, September 2, 2021

अवैध शराब निर्माण एवं तस्करी के विरूद्ध आबकारी ने की कार्यवाही
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