मण्डला - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने
म०प्र० शासन गृह विभाग के 12 अप्रैल को जारी निर्देशों के अनुक्रम में तथा जिले की
प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण
की अध्यक्षता में संपन्न डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 14
अप्रैल 2021 को लिये गये निर्णय अनुसार एवं वर्तमान में मण्डला जिले में कोविङ-19
के संक्रमण की स्थिति से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु पूर्व में जारी
आदेश में संशोधन करते हुये नए आदेश जारी कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड
प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी
आदेश में कहा है कि जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से
सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल 2021 तक का रात्रिकालीन कोरोना कर्फयू रहेगा। इसी प्रकार
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 14 अप्रैल 2021 की रात्रि 10 बजे से आगामी 23
अप्रैल 2021 को सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत् मण्डला
जिले के ग्रामीण क्षेत्र घुटास, मवई, सिझौरा, खटिया मोचा,
सलवाह, घुघरी, चाबी,
सिंगारपुर, मोहगांव, बम्हनीबंजर,
लिंगापोड़ी, हिरदेनगर, रामनगर,
चिरईडोंगरी, पिण्डरई, टाटरी,
बीजाडांडी, नारायणगंज, उदयपुर,
बबलिया सेन्सिटिव क्षेत्र होने से इन क्षेत्रों में 14 अप्रैल 2021
की रात्रि 10 बजे से 23 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया
गया है। इन क्षेत्रों में हाट-बाजार लगना तथा अन्य सामान्य गतिविधियाँ (कोरोना
कर्फ्यू के बंधनों से मुक्त गतिविधियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी।
कर्फ्यू की अवधि में ये गतिविधियां रहेगी
प्रतिबंध से मुक्त -
अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का
आवागमन, केमिस्ट, ग्रोसरी,
एलपीजी, राशन दुकानें, अस्पताल,
मेडिकल इन्श्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा सेवायें, रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलेवरी के
लिये), पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम,
दूध, फल एवं सब्जी की दुकानें, सब्जी एवं फल की थोक दुकानें सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी।
फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता थोक विक्रेताओं से निर्धारित समय के अंदर फल एवं
सब्जी खरीदकर एक स्थान पर बैठकर दुकान लगाकर उसका विक्रय नहीं करेंगे। सब्जी एवं
फल का विक्रय ठेलिया में फेरी लगाकर किया जायेगा। औद्यौगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के
अधिकारियों तथा कर्मचारियों का आवागमन, उन्हें अपना परिचय
पत्र रखना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं
स्थानीय निकाय के अधिकारी एवं कर्मचारी का आवागमन। प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा
आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। एम्बूलेंस एवं फायर ब्रिगेड
सेवायें, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत
प्रदाय तथा दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाएँ।
टीकाकरण एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी। बस स्टैण्ड,
रेल्वे स्टेशन से आने जाने वाले नागरिक। राज्य शासन द्वारा फसलों के
उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल एवं आवागमन कर रहे किसान बंधु। कृषि
संबंधी सेवायें (जैस कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र,
खाद्य, बीज, कीटनाशक
दवायें, कस्टम हायरिंग, सेंटर्स,
कृषि यंत्र की दुकानें आदि)। पेयजल की घर पहुँच डिलेवरी। आटा चक्की।
इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि
के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन। कंसट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर
कंसट्रक्शन केम्पस/परिसर में रूके हों)। अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त
पत्रकारगण। होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)। किराना दकानदार द्वारा घर
पहुँच सेवा जारी रहेगी किन्तु इसके लिए उन्हें संबंधित क्षेत्र में अनविभागीय
दण्डाधिकारियों को अपना मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा एवं उन्हें कोरोना से
बचाव हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ अनिवार्य रूप से बरतनी होगी। ग्रामीण एवं शहरी
क्षेत्रों में विवाह हेतु दोनो पक्षो को मिलाकर कुल 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति
नहीं होगी। इस कार्यकम हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति
प्राप्त करना आवश्यक होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंतिम संस्कार में 20
से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी। पार्क, सिनेमा हाल,
स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बंद हाल
के कार्यकम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो
सकेंगे। कार्यक्रम आयोजन के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से
अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पूर्व आदेशानुसार
संपूर्ण जिले में समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस
(सोमवार से शुकवार) निर्धारित हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय
बंद रहेंगे। उक्त आदेश दिनांक 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा। पांच कार्यदिवसों
में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। उपरोक्तानुसार विशेष
परिस्थितियों में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फयू के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस
कवर एवं मॉस्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का
अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता
1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा
51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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