जबलपुर - पीड़िता
के पिता ने थाना माढ़ोताल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि
उसके पड़ोस में रहने वाले अजय वर्मन द्वारा उसकी लड़की को जबर्दस्ती बहला फुसला कर
अपने साथ रायपुर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना
माढ़ोताल के अपराध
क्रमांक 623/2020 धारा 363, 366, 376(2)(n), 376(3)
भादवि एवं 5(एल)/6 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध
कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त अजय वर्मन को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी
उपसंचालक शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के
द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को
जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज
में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत
होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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