मण्डला- सहायक संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) अंतर्गत योजना के दिशा निर्देशानुसार जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन मण्डला जिले में किया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिशा-निर्देशों की कंडिका 9.38 के अनुसार जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर) का चयन किया जाना है। रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर) के लिए योग्यताओं के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3-5 वर्ष का अनुभव, यदि खादय प्रौदयोगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उदयोग, बैंकिग या डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है।
रिसोर्स पर्सन के कार्य के अंतर्गत रिसोर्स पर्सन, एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खादय मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैड होल्डिंग सेवाएँ प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के 20,000 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। 50 प्रतिशत का भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उदयोग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मय दस्तावेजों के कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, बंजर क्लब के पास, सिविल लाईन मण्डला जिला मण्डला में अंतिम तिथि 10 जनवरी को शाम 5.00 बजे तक आफलाईन स्वीकार किये जायेंगे। रिसोर्स पर्सन नियक्त करने का अतिम निर्णय जिला स्तरीय गठित समिति का होगा जो सभी को मान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक उद्यान से 7247618101, 9424371184, 9424632639 पर संपर्क किया जा सकता है।
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