मण्डला- जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार
वाहन स्वामियों को बकाया कर के भुगतान में छूट दी गई है। उन्होंने बताया
मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान
अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा आयुसीमा
के मोटरयानों को बकाया मोटरयानकर तथा शास्ति के शोध्यों के भुगतान पर छूट दी गई
है। जिसके अनुसार छूट का विवरण छूट का प्रतिशत इस प्रकार है- पथभ्रष्ट यानों पर कर
की छूट, ऐसे यान जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हो तथा वह पंजीयन निरस्त करना चाहते हो। ऐसे
यान जिन पर मोटरयानकर या शास्ति अथवा दोनों लंबित है तथा वाहनस्वामी स्वेच्छा से
वाहन का पंजीयन निरस्त करना चाहता हो। (ऐसे यान पात्र होगे जिस पर अधिसूचना जारी
होने की तारीख से विगत पांच वर्षों तक कोई अपराध के लिये प्रकरण दर्ज न हुआ हो तथा
शेष शर्ते अधिसूचना अनुसार लागू होगी), एक मुश्त भुगतान के लिए छूट-बकाया मोटरयानकर एवं
शास्ति के एक मुश्त भुगतान पर निम्नानुसार छूट प्राप्त होगी - अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक की पुरानी वाहन 40 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक पुरानी वाहन 50 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन 70 प्रतिशत टीप- उपरोक्त योजना 31 मार्च 2021 तक ही लागू है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे
यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर
मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है।
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