मण्डला - सर्पदंश से मृत्यु के 2 प्रकरणों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी निवास द्वारा कुल 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम कापा
निवासी छायाबाई उम्र 11 वर्ष की 27 जुलाई 2020 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारसान के रूप में पिता
किशनलाल निवासी ग्राम कापा को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी
प्रकार ग्राम मुकासकला निवासी सुशील उरैती उम्र 11 वर्ष की 14 अगस्त 2020 को सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारसान के रूप
में पिता रामनाथ मोतीलाल निवासी ग्राम मुकासकला को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित के बैंक खाते
में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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