मंडला- दिनांक-29.06.2012 को शाम लगभग 5.00 बजे अभियुक्त सिंगनसिंह के मवेशी द्वारा प्रार्थी ब्रजेश दीक्षित के खेत में धान
का रोपा चर लिए थे, जिसे प्रार्थी ब्रजेश दीक्षित द्वारा अभियुक्त
सिगनसिंह को बोला था कि, मवेशी बांधकर रखा करो तब आरोपी सिंगनसिंह द्वारा
प्रार्थी ब्रजेश दीक्षित को गाली-गलौच की और अभियुक्त द्वारा प्रार्थी ब्रजेश
दीक्षित को नाक में हाथ से मारा जिससे प्रार्थी ब्रजेश की नाक में चोट लगी और नाक
की हड्डी टूट गई थी। दिनांक 09.10.2013 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा
अभियुक्त सिगनसिंह द्वारा प्रार्थी ब्रजेश को मारपीट का अपराध प्रमाणित पाये जाने
से धारा 325 में 1 वर्ष का
कारावास और 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अभियुक्त सिगनसिंह द्वारा उक्त निर्णय
के विरूद्ध सत्र न्यायालय में अपील की गई थी।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि, अभियुक्त द्वारा
प्रस्तुत अपील में दिनांक 21.08.2020 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला
न्यायालय नैनपुर द्वारा अपील निर्णय किया गया जिसमें अपीलाथी/अभियुक्त सिंगनसिंह
को प्रार्थी ब्रजेश दीक्षित को दिनांक 28.06.2012 को मारपीट करके स्वेच्छापूर्वक उपहति पहुंचाने
के आपराधिक कृत्य के लिए भा.द.वि. की धारा 325 के अंतर्गत सिंगनसिंह को न्यायालय उठने तक का
कारावास और 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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