मंडला- प्रार्थीया
द्वारा अपनी मां के साथ थाना नैनपुर में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख
करायी। जिसमें प्रार्थीया द्वारा बताया गया कि, वह नैनपुर जिला मण्डला की रहने वाली है वर्ष 2008 में प्रार्थीया
के घर के बगल के कमरे में लडकियां किराये से रहती थीं, जहां पर अभियुक्त
राजेन्द्र मर्सकोले व उसके परिवार के लोग उन लडकियों के यहां आते थे। अभियुक्त
द्वारा प्रार्थीया से पहचान होने के पष्चात प्रार्थीया से यह कहा जाता था,कि तुम मुझे
अच्छी लगती हो मैं तुमसे शादी करूंगा इस प्रकार शादी का प्रलोभन देकर अभियुक्त
राजेन्द्र मर्सकोले द्वारा प्रार्थीया के साथ वर्ष 2009 में प्रथम बार दिनांक 10.03.2009 शारीरिक संबंध
बनाया गया तथा उसके पष्चात निम्न स्थानों पर प्रार्थीया को बार बार शादी का
प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। दिनांक 10.08.2020 को अंतिम बार
अभियुक्त द्वारा प्रार्थीया के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। प्रार्थीया को
जब ये बात की जानकारी प्राप्त हुयी कि अभियुक्त का विवाह पूर्व में हो चुका है।
प्रार्थीया द्वारा अभियुक्त से जब ये पूछा गया कि अभियुक्त द्वारा झूंठ क्यों बोला
गया तब प्रार्थीया को अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी एवं समझौता
करने के लिये दबाव बनाया। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर से थाना नैनपुर द्वारा आरोपी
के विरूद्ध अप. क्र. 160/2020 धारा 376,376(2)एन 506 भा.द.वि. एवं 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट का
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। दिनांक
19.08.2020 को द्वितीय अपर
सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर के समक्ष अभियुक्त द्वारा 439 द.प्रस. के
अंतर्गत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
जिसका विरोध सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा किया गया। अभियोजन
के तर्को से सहमत होकर न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन
निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
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