मण्डला- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री एस.एस. मरावी ने बताया कि
भारत सरकार ने देश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिये ’प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना’ नामक वृद्धा अवस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जो कि स्वैच्छिक एवं अंशदान पेंशन योजना है। उन्होंने बताया कि ऐसे लघु एवं
सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो एवं 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि हो, वह इस योजना में पंजीयन कराकर पेंशन योजना का लाभ
ले सकते है। 18 से 40 वर्ष तक के किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान 55 से 200 रू. प्रतिमाह करना होगा। किसान की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम 3000 रूपये प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीयन कराने के
लिये किसान योजना के अधिकारिक पोर्टल पर स्वयं पंजीयन कर सकते है। इसके अलावा
विकासखंड पर स्थित लोकसेवा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। रजिस्ट्रेशन
के लिए आधार कार्ड, खसरा-खतौनी की नकल, 2 पासपोर्ट साईज फोटो तथा बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी।
Tuesday, June 23, 2020

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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना में पंजीयन कर योजना का लाभ लें
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