मण्डला- पंजीयक एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा
कृषि विकास ने उर्वरक निरीक्षक श्री एम. के. राय कृषि विकास अधिकारी नैनपुर द्वारा
खरीफ वर्ष 2020-21 में उर्वरक गुण नियंत्रण अधिनियम 1985 में निहित प्रावधानुसार मेंसर्स राम कैलाश
निलेश कुमार खण्डेलवाल कृषि सेवा केंद्र नैनपुर से उर्वरक DAP निरीक्षक कोड़ M.K.- 4/20 का उर्वरक नमूना लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया जिसका परिणाम अमानक
प्राप्त हुआ है। उन्होंने उक्त संस्था से निर्मित विक्रेता संस्थान के पास
भण्डारित उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित कर स्पष्टीकरण मय साक्ष्य प्रस्तुत करने
हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उपसंचालक ने बताया कि विक्रेता संस्थान
को स्पष्ट अभिमत सहित स्पष्टीकरण 7 दिवस के अंदर चाहा गया था, जिसका
प्रतिउत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। संस्थान द्वारा चाहा गया स्पष्टीकरण उपलब्ध
नहीं कराने के कारण उपरोक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुऐ
मेंसर्स राम कैलाश निलेश कुमार खण्डेलवाल कृषि सेवा केंद्र नैनपुर को जारी
अनुज्ञप्ति क्रमांक 35/14-15 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है।
Tuesday, June 23, 2020

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मण्डला : खण्डेलवाल कृषि सेवा केंद्र नैनपुर की अनुज्ञप्ति निलंबित
मण्डला : खण्डेलवाल कृषि सेवा केंद्र नैनपुर की अनुज्ञप्ति निलंबित
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