मण्डला- कलेक्टर हर्षिका सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा सहायक
एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा One
Nation One Ration Card व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग पूर्ण
करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार शेष
पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
देते हुए 31 जुलाई तक पूर्ण करें। इस संबंध में आधार सीडिंग, उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर
दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ eKYC भी किए जा सकेंगे।
कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन
हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है, ऐसे हितग्राहियों के नाम, पता, समग्र आईडी., संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी JSo
login esa NIC द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त आधारविहीन
हितग्राहियों का प्रिंट so login से दुकानवार निकालकर दुकानों के विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाए। दुकान के
विक्रेता द्वारा सूची में उल्लेखित आधारविहीन हितग्राहियों को माह जून 2020 के राशन वितरण के समय सभी हितग्राहियों के आधार नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत
कराया जाए एवं आधार नंबर प्राप्त कर डाटाबेस में पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज किए
जाएं। सभी हितग्राहियों से माह जुलाई 2020 में आधार नंबर प्राप्त करें एवं पीओएस मशीन के
माध्यम से डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज करें। आधार नंबर सीड होने पर ही राशन वितरण
किया जाएगा। जिन हितग्राहियों द्वारा 31 जुलाई तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें माह अगस्त 2020 में आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही दोनों माह का राशन वितरण कराया जा सकेगा।
बीमार, निःशक्तजन, वृद्ध एवं बच्चों के आधार सीडिंग की कार्यवाही ग्राम स्तर या घर पर जाकर माह
की 22 से 30 जून, 2020 तक कराई जाए।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने विगत 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों का
सत्यापन उपरांत विलोपन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उक्त
हितग्राहियों की सूची पृथक से उपलब्ध कराई जाए, इनमें से जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम
से राशन वितरण न हो पाने के कारण 06 माह से राशन वितरण प्राप्त न करने वालो की सूची
में सम्मिलित किया गया ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाये एवं
सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराये।
श्रीमती सिंह ने अस्तित्वहीन, अपात्र पाये गए परिवारों तथा हितग्राहियों की सूची 10 जुलाई 2020 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि इनके नाम अस्थाई रूप से पोर्टल से
विलोपित किये जा सके। उक्तानसार परिवार यदि पुनः अपने आधार नंबर उपलब्ध कराता है
तो उसे संचालक, खाद्य की अनुमति से पुनः जोड़ा जाकर उनकी शेष पात्रतानुसार राशन का प्रदाय किया
जा सकेगा। उन्होंने बगैर आधार नंबर वाले हितग्राहियों के पंजीयन के लिए जिले के
आधार पंजीयन केन्द्रों के नाम एवं पता संबंधित दुकान के विक्रेताओं को भी उपलब्ध
कराए जाएं ताकि हितग्राहियों को पंजीयन केन्द्र की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
कलेक्टर ने कहा है कि NFSA अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों में से जिनके द्वारा अभी तक आधार नंबर
हेतु पंजीयन नहीं कराया गया है उनका पंजीयन ग्राम पंचायत, सचिव, रोजगार सहायक एवं नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से कराया जाए।
उन्होंने कहा है कि ऐसे हितग्राहियों के आधार नंबर प्राप्त होने पर प्रक्रियानुसार
आधार नंबर दर्ज कराए जाएंगे।