मण्डला- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत विकसित किए जा रहे एमपी वनमित्र सॉफ्टवेयर में दावेदारों द्वारा कियोस्क के माध्यम से एन्ट्रियों एवं दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा जिसके लिए कलेक्टर डॉ. जगदीश चंद्र जटिया ने अधिकतम सेवा शुल्क निर्धारित कर दिया है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा सीईओ जनपद को निर्देशित किया है कि दावेदारों द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जाने वाले क्लेमफार्म एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 60 रूपये प्रति दावा कियोस्क संचालक को देना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा सीईओ जनपद को अपने क्षेत्र के नवीन दावों को वनमित्र पोर्टल में कियोस्क के माध्यम से दावों को फीड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Wednesday, December 11, 2019

’वनमित्र’ सॉफ्टवेयर में दस्तावेजों को अपलोड करने शुल्क निर्धारित
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