मण्डला- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड नैनपुर के अंतर्गत प्राथमिक शाला सिंगारपुर के प्राथमिक शिक्षक दुर्गेश कुमार सिंगरहा को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति तथा शराब पीकर स्कूल पहुंचने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में सहायक शिक्षक श्री सिंगरहा का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मवई रहेगा।
Friday, December 20, 2019

शराब पीकर स्कूल आने वाला सहायक शिक्षक निलंबित
मण्डला- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड नैनपुर के अंतर्गत प्राथमिक शाला सिंगारपुर के प्राथमिक शिक्षक दुर्गेश कुमार सिंगरहा को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति तथा शराब पीकर स्कूल पहुंचने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में सहायक शिक्षक श्री सिंगरहा का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मवई रहेगा।
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